CM नीतीश कुमार की विधानसभा में घोषणा, विभाग का आदेश जारी राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षाएं अब सुबह 10 से शाम 4 बजे तक चलेंगी।
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में इसका आश्वासन दिया और शाम में शिक्षा विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया। इस तरह अब राज्य में नया आदेश लागू हो गया। विभाग ने कहा है कि पहली घंटी 10 बजे और आठवीं घंटी 4 चजे समाप्त होगी। साथ ही विभाग द्वारा 28 नवंबर 2023 को जारी आदेश आगे भी लागू रहेगा, जिसके तहत पहली घंटी के पहले प्रार्थना-योगा तथा आठवीं घंटे के बाद कमजोर बच्चों की विशेष कक्षाएं चलेंगी। विधानसभा में सीएम ने कहा कि शिक्षा विभाग ने सुबह नौ से शाम पांच बजे तक स्कूल का समय कर दिया है, यह ठीक नहीं है। हम भी तो स्कूल में पढ़ते थे, यह तरीका सही नहीं है। हमने पहले ही कहा था कि नो से पांच बजे तक स्कूल का समय नहीं होना चाहिए। 10 बजे से 4 बजे तक होना चाहिए।
उन्होंने राजद नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस आदेश को पदाधिकारी नहीं माने तो आपलोग ही उस समय शिक्षा विभाग देख रहे थे। हमसे उस समय में ही कहना चाहिए था कि स्कूलों के समय के बदलाव का आदेश विभाग नहीं माना है। हम उसी समय समय में सुधार कराते, पर अभी तक नहीं किया गया है तो आज ही हम तुरंत बुलाकर विभाग के पदाधिकारी से बात करेंगे। उन्होंने विपक्षी सदस्यों को कहा कि आपने मुझे अब बता दिया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं।
शिक्षकों की मांग को विपक्ष ने उठाया तो सीएम ने ली जानकारी
■ पहली घंटी सुबह 10 बजे और आठवीं घंटी शाम 4 बजे समाप्त होगी
■ पहली घंटी के पहले योगा प्रार्थना तथा 8वीं के बाद विशेष कक्षाएं चलेंगी
■ फिलहाल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक स्कूल का समय था
घोषणा के बाद विपक्षी सदस्य अपनी जगह पर बैठ गए
यह मामला तब विधानसभा में उठा जब कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेताओं ने शिक्षकों की मांग को लेकर वेल में आ गए। विपक्षी सदस्यों के हाथों में पोस्टर भी था, जिसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक (KK PATHAK)द्वारा मनमाना आदेश जारी करने की बात कही गयी थी। विधायकों ने वेल में नारेबाजी भी की। इसी बीच सीएम ने माले विधायक सत्यदेव राम को अपने पास बुलाकर पूरी जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत स्कूल के समय में बदलाव करने की घोषणा की। इसके बाद विपक्ष के सभी सदस्य वेल से वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गए।
730 दिनों का प्रावधान है मातृत्व और शिशु देखभाल अवकाश के लिए
नियोजित शिक्षिकाओं को राज्यकर्मी बनने के बाद मातृत्व अवकाश मिलेगा
शिक्षा मंत्री विजय कमार चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों को 730 दिनों का मातृत्व व शिशु देखभाल अवकाश देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए रास्ता बना दिया है। इसके लिए सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। जैसे ही नियोजित शिक्षका राज्यकर्मी बनेंगी, उन्हें भी 730 दिनों का मातृत्व व शिशु देखभाल अवकाश का लाभ मिलने लगेगा। विधायक ललित यादव ने यह प्रश्न उठाया था कि बीपीएससी से चयनित महिला शिक्षकों की भांति नियोजित शिक्षिकाओं के लिए शिशु देखभाल के अवकाश का प्रावधान क्यों नहीं किया गया है?